शाहजहाँपुर: नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में कार्रवाई।

शाहजहाँपुर: नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में कार्रवाई।

शाहजहाँपुर। जनपद शाहजहाँपुर की थाना कलान पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई को महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के मार्गदर्शन में थाना कलान पुलिस द्वारा की गई। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा तथा ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी।

24 मई को दर्ज हुआ था मामला।

पुलिस के अनुसार, 24 मई 2026 को थाना कलान क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक अज्ञात युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर थाना कलान में मुकदमा संख्या 156/2026 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया और विवेचना शुरू की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बालिका की तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी और तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ अन्य माध्यमों से जांच को आगे बढ़ाया। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर मुकदमे में नई धाराएं भी जोड़ी गईं।

जांच के बाद बढ़ाई गईं गंभीर धाराएं।

पुलिस जांच और पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमे में धारा 64(2) बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 की बढ़ोतरी की गई। चूंकि मामला नाबालिग बालिका से संबंधित था, इसलिए पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की।

अधिकारियों का कहना है कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में कानून बेहद सख्त है और दोषियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कठोर कार्रवाई की जाती है।

आरोपी हिमांशु सैनी गिरफ्तार।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान हिमांशु सैनी (19 वर्ष) पुत्र मनोज कुमार सिंह, निवासी ग्राम आल्दी के रूप में की। आरोपी की तलाश लगातार की जा रही थी। मुखबिर की सूचना और पुलिस टीम की सक्रियता के चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी से आवश्यक पूछताछ की गई और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

महिला एवं बाल अपराधों पर सख्त पुलिस।

शाहजहाँपुर पुलिस का कहना है कि महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण सरकार तथा पुलिस विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इसी उद्देश्य से जिले में लगातार अभियान चलाकर ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी भी महिला, किशोरी या नाबालिग के साथ अपराध होता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जानी चाहिए, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

कानून का सख्ती से पालन।

विशेषज्ञों का मानना है कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में पॉक्सो एक्ट के प्रावधान बेहद कठोर हैं। ऐसे मामलों में पुलिस को तेजी से जांच पूरी कर साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करनी होती है। दोष सिद्ध होने पर आरोपियों को कड़ी सजा का प्रावधान है।

शाहजहाँपुर पुलिस की इस कार्रवाई से यह संदेश भी गया है कि महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों को कानून के दायरे में लाने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा।

फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया है और मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि विवेचना निष्पक्ष एवं साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जाएगी, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और दोषी के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित हो।

JANPADNEWS24UP संपादक नवीन गोस्वामी।

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